प्रसार भारती, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा शासित होता है, जिसमें एक अध्य्क्ष, एक कार्यकारी सदस्यल (मुख्यर कार्यकारी अधिकारी),एक सदस्यह (वित्तं), एक सदस्यए (कार्मिक),अंशकालिक सदस्य – 6,सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा पदेन सदस्यों के रूप में आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक सम्मिलित हैं। अध्यरक्ष का कार्यकाल 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत तीन वर्षों का होता है। कार्यकारी सदस्य का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत पांच वर्षों का होता है। सदस्य (वित्तक) और सदस्य (कार्मिक) का कार्यकाल पूर्ण-कालिक सदस्यक के रूप में 62 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत छ: वर्षों का होता है। प्रसार भारती बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम छ: बैठकें होती हैं।
प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य
1. अध्य क्ष रिक्तह
2. मुख्यब कार्यकारी अधिकारी श्री शशि शेखर वेम्पपटि
पूर्णकालिक सदस्य:
3. सदस्यस (कार्मिक) रिक्तश
4. सदस्यस (वित्त ) श्री राजीव सिंह
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मनोनीत सदस्यर:
5. अपर सचिव एवं वित्तीदय सलाहाकार, श्री अली आर.रिज़वी
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
अंशकालिक सदस्या:
o श्री अशोक कुमार टंडन
o श्री आलोक अग्रवाल
o सुश्री काजोल
o श्री संजय गुप्ता
o सुश्री शायना एन.सी.
o श्री सलीम मर्चेंट
पदेन सदस्यल:
6. महानिदेशक, आकाशवाणी – रिक्तश
7. महानिदेशक, दूरदर्शन – श्री मंयक अग्रवाल