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उद्देश्य:
प्रसार भारती अधिनियम-1990 में निर्धारित प्रसार भारती के मुख्य उद्देश्य :
i) देश की एकता और अखंडता तथा संविधान में दिए गए मूल्यों को अक्षुण्ण रखना।
ii) राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देना।
iii) सार्वजनिक हित के सभी विषयों की जानकारी प्राप्त करने के नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखना और सूचना को उचित और संतुलित रूप में प्रस्तुत करना।
iv) शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना।
v) महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना एवं बच्चों, बुजुर्गों और समाज के अन्य निर्बल वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष उपाय करना।
vi) विविध संस्कृतियों, क्रीड़ा व खेलकूद और युवा मामलों को पर्याप्त कवरेज देना।
vii) सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, श्रमजीवी वर्ग, अल्पसंख्यकों और जनजाति समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना।
viii) प्रसारण प्रौद्योगिकी में प्रसारण सुविधाओं का प्रसार और विकास तथा शोध को बढ़ावा देना।